Government will charge 28% GST on online gaming: गेम में अगर ₹100 जीते तो मिलेंगे सिर्फ ₹64.8, पहले ₹90 मिलते थे सरकार ने गैंबलिंग कि तरह ऑनलाइन गेमिंग पर नही सामान GST वसूलने का फैसला किया है |हलाकि टैक्स वसूलने के लिए राज्यों को अपने कानून में भी बदलाव करना होगा ,जो लोग गोमिंग से पेसे कमाते है उन्हें ज्यादा GST चुकाना होगा |

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Government will charge 28% GST on online gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वसूलेगी सरकार: 3

गेमिंग और गैंबलिंग में क्या अंतर है?

दोनों में अंतर है गैंबलिंग चांस का गेम है। गेमिंग एक स्किल है, जैसे चेस खेलते हैं। यह मानसिक क्षमताओं पर निर्भर है।

अब तक दोनों के क्या नियम हैं?

आईटी एक्ट 2021 के संशोधन के तहत सरकार सभी गेम ऑफ चांस को गैबलिंग मानती है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी गेम ऑफ चांस की पहचान कर बंद करेगी।

गेमिंग को गैंबलिंग की कैटेगरी में क्यों डाला?

सरकार गेमिंग और गैंबलिंग की विशेष निगरानी करना चाहती है। बच्चों और बड़ों को जोखिम में ले जाने वाले गेमिंग और गैन्बिलिंग की पहचान की जा रही है

गैंबलिंग जितना जीएसटी गेमिंग पर लगने से क्या फर्क आएगा?

यूजर को गेमिंग प्लेटफॉर्म का कमीशन 10 रुपए देना है। अगर कोई यूजर ऑनलाइन गेमिंग से 100 रुपए कमाता है, तो उसके पास 90 रुपए बचेंगे। नए फैसले के तहत इस पर 28% जीएसटी यानी 25.2 रुपए बतौर टैक्स देने होंगे। सब काटकर हाथ आएंगे 64.8 रुपए। पहले उसे 90 रुपए मिलते थे |

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देश का ऑनलाइन गेमिंग बाजार कितना बड़ा है?

देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 2025 तक यह इंडस्ट्री 5 अरब डॉलर (41 हजार करोड़ रुपए) की होने के आसार हैं। 2017-2020 के बीच देशी मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्रीज 38% सालाना की दर से बढ़ रही है। ये दुनिया में सबसे तेज रफ्तार है। चीन में यह ग्रोथ दर केवल 8% और अमेरिका में 10% है।

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Government will charge 28% GST on online gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वसूलेगी सरकार: 4

इस नियम के बाद इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ेगा?

TCS और इंफोसिस समेत कई दिग्गज कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टैक्स लगने से 1 लाख युवा बेरोजगार हो जाएंगे।

दुनिया में गेमिंग गैंबलिंग का क्या कानून है।

लेकिन ऑनलाइन गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स में जीत की राशि पर 30% तक टैक्स लग जाता है। सरकार को इससे कितनी आय की उम्मीद है? केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेमिंग और गैंबलिंग पर लगाए गए टैक्स से 20 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। 11 जुलाई को हुआ था ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स का ऐलान 11 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर पहले 18% टैक्स लगता था सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है।

इस साल जून में हुआ था 1.61 लाख करोड़ का GST कलेक्शन

सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.61 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। वहीं, एक महीने पहले मई 2023 में ये 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा था।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस GST कलेक्शन में CGST के रूप में 31,013 करोड़ रुपए, SGST से 38,292 करोड़ रुपए और IGST के रूप में 80,292 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। IGST की राशि में 39,035 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैक्स के रूप में वसूला गया है।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कैसा रहा

GST कलेक्शन पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जाए तो इसमें टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। इसके आधार पर हर महीने GST कलेक्शन का औसत आंकड़ा 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा था। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में GST का ग्रॉस रेवेन्यू, इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की तुलना में 22% ज्यादा रहा था।

6 साल पहले लागू हुआ था GST

GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है।

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